ड्रिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई थी
खगड़िया : पटना उच्च न्यायालय ने खगड़िया जिला परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव व पूर्व विधायक रनवीर यादव पर लगाए आ तीन साल की सजा पर रोक लगा दी है। सजा पर रोक लगते ही जिप सदस्यों व लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
इधर, जिप अध्यक्ष की सजा पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद पूर्व विधायक रणवीर यादव ने न्यायालय पर आस्था व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिला है। न्यायपालिका पर उन्हें सब दिन भरोसा रहा है।
बताया जाता है कि कृष्णा कुमारी यादव जिला परिषद अध्यक्ष की पुनः सदस्यता व कुर्सी बहाल हो सकती है। मालूम हो कि श्रीमती यादव के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम प्रथम द्वारा बीते 07 अक्टूबर 2023 को नगर थाना कांड संख्या 657-05 में तीन साल की सजा दिया गया था।
सजा पर रोक के लिए श्रीमती यादव ने पटना उच्च न्यायालय में क्रिमनल मिसलेनियस 406-2024 दायर किया गया था। न्यायालय में कई बार सुनवाई होने के बाद बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा द्वारा निचली अदालत की सजा पर रोक लगा दी है। न्यायधीश ने सरकार के अधिवक्ता को चार सप्ताह में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
सजा पर रोक लगाए जाने पर जदयू नेता अशोक कुमार सिंह, जिला परिषद् उपाध्यक्ष श्वेत शिखा, अधिवक्ता अजय सिंह, पूर्व जिला परिषद् उपाध्यक्ष विनय कुमार बरूण, पूर्व जिला परिषद् उपाध्यक्ष मिथलेश यादव, पूर्व जिला परिषद् सदस्य योगेन्द्र सिंह, पूर्व जिला परिषद् सदस्य प्रतिनिधि विनय यादव, जिला पार्षद् चन्दन कुमार, जिला पार्षद् प्रवीण कुमार पासवान, सत्यनारायण पासवान, केदार प्रसाद चौरसिया, पप्पू यादव, ई. क्याम उद्दीन, मो. वासित अली बासो, मो. बली, मनीष यादव, अमित कुमार प्रिंस, श्रवण ठाकुर, पांडव ठाकुर, गुंजन सदा, दलित युवा संग्राम परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पासवान शास्त्री आदि ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।