सिमरी बख्तियारपुर(सहरसा) ब्रजेश भारती की रिपोर्ट :-
अनुमंडल क्षेत्र में खनिज से संबंधित कारोबार करने वाले कारोबारियों को अनुमंडलाधिकारी वैश्म में शुक्रवार को खनिज से संबंधित कारोबार के नियम कानून से अवगत कराया गया।
एसडीओेसुमन प्रसाद साह व जिला खनन पदाधिकारी लक्ष्मण राय के साथ हुई इस बैठक में सभी कारोबारी को साफ साफ शब्दों बताया सरकार द्वारा जारी नियम कानून का पालन कर ही कारोबार करें। अगर नियम का पालन नही किया जायेगा तो पकड़े जाने पर कार्यवाही करने को वाद्य होना पड़ेगा।
गिट्टी, बालू एवं मिट्टी ढोने में लगे कारोबारियों को अब परेशानी बढ़ेगी। बिना रजिस्ट्रेशन एवं गाड़ी में जीपीएस लगाए बिना एक भी कार्य नही कर सकते है। बालू, गिट्टी एवं मिट्टी ढोने के लिये जीपीएस एवं डिजिटल लॉक लगाना जरूरी है।
लोकल कारोबार के लिये कई निर्देश-
लोकल स्तर पर कारोबारी को पहले जिस जमीन में अपना डिपो चला रहा है, उस जमीन का किराया सरकार को देना है। जमीन सरकारी नही होना चाहिये, इन बात का ध्यान देना है। एक डिपो में कारोबारी एक हजार सीएफटी स्टाक में बालू रख सकते है।
एक आधार कार्ड और पांच सौ सीएफटी बालू एवं ढ़ाई सौ सीएफटी गिट्टी मिलेगा। अगर उस व्यक्ति को और ज्यादा जरूरत होगी तो जांच के बाद ही दुबारा जरूरत के मुताबिक मिलेगा।
सहरसा जिला को बांका से मिलेगा बालू-
पूरे सहरसा जिले को बांका से बालू मिलेगा। सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार सभी जिला को बालू घाट से उठाव किया जाएगा।
साथ निश्चय योजना सहित घर या अन्य मरम्मती के लिये ऑनलाइन अप्लाई करे। सीधे उपभोक्ता को बालू या गिट्टी मिलेगा। वही डिपो मालिक उपभोक्ता को बालू घर पर पहुचाकर ही बालू की कीमत ले सकता है।
जिला खनन कार्यालय में दो सौ सीएफटी से ज्यादा बालू लेने पर ऑनलाइन अप्लाई उपभोक्ता कर सकते है। उपभोक्ता को सीधे घर तक बालू पहुच जाएगा। जिला खनन पदाधिकारी लक्ष्मण रॉय, डिपो प्रबंधक उमेशचंद्र मंडल ने बताया कि अभी नए नियम में लोगो को लग रहा है दिक्कत होगी, लेकिन ऐसी बात नही है। लोगो को सस्ती दर पर बालू मिलेगा।