वाद संख्या 02/17-18 में पारित आदेश का तीन दिनों में अनुपालन का दिया निर्देश

सिमरी बख्तियारपुर(सहरसा) ब्रजेश भारती की रिपोर्ट :-

नगर पंचायत क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 181 की सेविका अजरून निशा पति मो अरशद कादरी केन्द्र-भट्ठा टोला रानीबाग नहर एक केश में पारित आदेश के आलोक में चयन मुक्त कर दिया गया है।

पारित आदेश का अनुपालन तीन दिनों के अंदर करने का निर्देश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र प्रेषित कर सीडीपीओ सिमरी बख्तियारपुर को दिया हैं।
सीडीपीओ को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि स्वंय के न्यायालय में चली वाद संख्या 02/17-18 अफसाना प्रवीण वनाम राज्य एवं अजरून निशा वगैरह में उपरोक्त केन्द्र पर आंगनबाड़ी सेविका का चयन नियमानुसार गलत किया गया इस मामले में जो आदेश चयन मुक्त का पारित किया गया है उसका अनुपालन तीन दिनों के अंदर करने के साथ इस केन्द्र पर आंगनबाड़ी सेविका का चयन नियमानुसार नये सिरे से किया जाय।

इस संबंध में सीडीपीओ अनिता चौधरी से पुछे जाने पर बताई कि सेविका का चयन मुक्त कर दिया गया है। साथ ही खाते का संचालन बंद कर दी गई है।