पीड़ित पिता व छोटे भाई ने डीएम सहित अन्य से लगाया न्याय की गुहार
- बख्तियारपुर मौजा का मामला, अंचलकर्मी की संलिप्तता से नहीं किया जा सकता इंकार
सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) ब्रजेश भारती : अंचल सिमरी बख्तियारपुर अन्तर्गत बख्तियारपुर मौजा में आए दिन एक से बढ़कर एक कारनामा देखने को मिलता। इस कारनामे में अंचलकर्मी से लेकर दलाल किस्म के लोग संलिप्त होते हैं फिर किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा संभव हो जाता है।
ताज़ा फर्जीवाड़ा का एक मामला नगर परिषद क्षेत्र के पुरानी बाजार, बख्तियारपुर मौजा से सामने आया है जहां एक पुत्र ने पिता व छोटे भाई का फर्जी हस्ताक्षर कर बंटबारा नामा तैयार कर फिर उस कागजात के आधार पर अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज वाद दायर कर अपने नाम नया जमाबंदी कायम करा लिया। इस संबंध में पीड़ित पिता ने जिलाधिकारी सहरसा सहित कई अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर न्याय की गुहार लगाया है।
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पिता ने क्या लगाया आरोप : नप क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी विन्देश्वरी भगत अधिकारियो को प्रेरिष आवेदन में कहा है कि उसके बड़े पुत्र शैलेन्द्र कुमार ने उसके नाम 15 अक्टूबर 2015 की तिथि में एक फर्जी एक सौ रूपए का स्टाप पेपर खरीद कर उस पर उसका फर्जी हस्ताक्षर कर फिर छोटे भाई के भी नाम बंटवारा चार्ट पर जाली हस्ताक्षर बना कर आपसी बंटबारा कर लिया।
जमाबंदी के लिए अंचल में किया आवेदन : पिता ने बताया कि उसी फर्जी पेपर के आधार पर बड़े पुत्र शैलेन्द्र कुमार ने अंचल कार्यालय सिमरी बख्तियारपुर में आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन कर फिर अंचलकर्मियों के मिलीभगत से बिना उसको व उसके दुसरे हिस्सेदार धर्मेन्द्र कुमार धवल को सूचना दिए दाखिल खारिज कर जमाबंदी कायम कर दिया।
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क्या कहते हैं अंचलाधिकारी : इस संबंध में सिमरी बख्तियारपुर अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार सिंह से पुछे जाने पर बताया कि अगर गलत जमाबंदी कायम किया गया होगा तो डीसीएलआर के यहां अपील वाद दायर की जा सकती है वहां के आदेश पर कायम जमाबंदी रद्द हो जाएगी।
क्या कहना है आरोपी पक्ष का : इस संबंध में पीड़ित के बड़े पुत्र शैलेन्द्र कुमार ने आरोप को बेबूनियाद बताया है। उन्होंने बताया कि थाना से पुलिस बल आया था, शनिवार को जनता दरबार में सभी कागजात लेकर जाएंगे।
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