सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर, वेबसाइट व इ-मेल के जरिए भी दर्ज करा सकते हैं कम्पलेन
डेस्क : कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को खाने-पीने की दिक्कत न हो इसके लिए हाल ही में क्रेंद सरकार ने 5 किलो निशुल्क राशन (Free Ration) दिए जाने का ऐलान किया है। मगर कई बार डीलर के मनमाने रवैये के चलते लाभार्थियों तक योजना का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में अब आप डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं।
ये हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह से निशुल्क हैं और अलग-अलग राज्यों के अनुसार दिए गए हैं। ऐसे में अगर डीलर राशन देने में घपलेबाजी या आनाकानी करता है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे जल्द ही समस्या का निस्तारण होगा। इतना ही नहीं आप वेबसाइट पर भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं।
ये नंबर आएंगे काम : सरकार ने हर राज्य के लिए अलग-अलग टोल-फ्री नंबर जारी किए हैं। जिन पर राशन सही से न मिलने, डीलर के मनमाने रवैये समेत इससे संबंधित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।
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ये नंबर्स आप एनएफएसए (NFSA) के आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.gov.in/portal/State_UT_Toll_Free_AA पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर भी अपनी कंम्प्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप 1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
रद्द हो सकता है लाइसेंस : राशन डीलर अगर अनाज देने में आनाकानी करता है या वजन सही से नही तौलता तो आप ई-मेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको एनएफएसए (NFSA) पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करानी होगी। अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो राशन डीलर का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। इन सब के अलावेे भी लोकल स्तर पर शिकायत कर सकते हैं।
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