महिला शिक्षिका के साथ अमर्यादित व्यवहार भी करने का लगा है आरोप
सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) ब्रजेश भारती : प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय सिटानाबाद चौक बाजार स्कूल के सहायक शिक्षक पर पोशाक – छात्रवृति आदि योजना मद के दो लाख 16 हजार रुपये गबन और विद्यालय की महिला शिक्षिका के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में डीपीओ स्थापना ने निलंबित कर दिया है।
इस विद्यालय के शिक्षक विंदेश्वरी राम का निलंबन डीपीओ ने आरडीडीई के पत्र के आलोक में डीईओ की संचकीय सहमति के बाद किया है। शिक्षक पर वर्ष 2016-17 के छात्र-छात्राओं के पोषाक व छात्रवृति आदि की राशि का गबन तथा महिला शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार का आरोप था। इस पर डीपीओ ने शिक्षक विदेश्वरी राम को (सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियमावली 2005 की धारा-09 के अंतर्गत निलंबित कर दिया।
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निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बनमा इटहरी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का नियमानुसार भुगतान मूल विद्यालय के स्थापना से देय होगा। यहां बतातें चले कि इस विद्यालय में साढे सात लाख रुपए गबन का मामला सामने आया था जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई थी।
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