डीएम के निर्देश पर मध्य विद्यालय भौरा में लगाया जा रहा है मुआवजा भूगतान शिविर
सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) ब्रजेश भारती : सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत रंगिनियां से लेकर सिमरी पंचायत होकर निकले वाले बायपास सड़क निर्माण में भूमि अधिग्रहण भूगतान को लेकर शिविर लगाया गया है।
जिलाधिकारी सहरसा के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में जिन रैयतों का भूमि बायपास निर्माण में अधिग्रहीत किया गया है उन्हें मुआवजा भूगतान सहित प्रकार के समस्या का समाधान किया जा रहा है।
ये भी पढ़ें : साढ़े तीन किमी बनेगी एनएच रंगिनियां बायपास सड़क
रविवार को मध्य विद्यालय भौरा में आयोजित इस शिविर में पहुंचे किसानों का कहना था कि एक समान रैट हमें मंजूर नहीं है हमलोग एक समान रैट नहीं लेंगे इसके लिए न्यायलय की शरण लेंगे। किसानों का कहना है कि आवासीय, व्यवसायिक व कृषि योग्य भूमि का एक समान रैट निर्धारित किया गया है।
ये भी पढ़ें : एनएच बायपास भूमि अधिग्रहण के विरोध में एक जुट हुए किसान, संघर्ष समिति गठित
वहीं भूमि अधिग्रहण अभी किया जा रहा है तो वर्तमान रैट मिलना चाहिए ना कि जिस वक्त अधिग्रहण का नोटिफिकेशन हुआ उस समय का चुंकि समय में करीब पांच वर्षों का अंतर आ रहा है।
वहीं इस शिविर में अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी धर्मेंद्रदेव चौधरी अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। शिविर में कई भुधारियों ने एनएच द्वारा दिए जा रहे जमीन के मुआवजे को अनुचित बताते हुए इसका विरोध किया।
ये भी पढ़ें : एनएच बायपास सड़क भूमि अधिग्रहण के लिए लगा शिविर, ADM का निरीक्षण
भूधारियों का कहना था कि चूंकि जमीन का मुआवजा अब तक नही दिया गया इसलिए वर्तमान दर से इसका भुगतान किया जाय। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि व आवासीय भूमि का मुआवजा एक समान पर हमें आपत्ति है जिसे लेकर हम न्यायालय का सहारा लेंगे ।
इस बीच कई भूधारियों ने जिला भू-अर्जन कार्यालय में भुगतान लेने में परेशानी की बात भी अधिकारी के समक्ष रखी । वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अगर किसी भूस्वामी को किसी प्रकार का आपत्ति है वह भी अपना आपत्ति पत्र शिविर में दे सकते हैं ।
उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि भुगतान हेतु कई कागजातों का होना आवश्यक है जिसमें खतियान संबंधित भू स्वामी का रैयत द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित पंजीकृत के केवाला या दस्तावेज की प्रति स्वामित्व संबंधित कागजात के साथ-साथ मालगुजारी का भुगतान की अद्यतन रसीद, अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, संयुक्त जमाबंदी होने पर हिस्सेदारों का सहमति पत्र, पेन कार्ड, पहचान पत्र, शपथ पत्र का छाया प्रति, एक रूपए का रेवेन्यू टिकट, बैंक पासबुक का छाया प्रति एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र आवश्यक है।
जिसे शिविर के माध्यम से जमा लिया जाएगा ताकि भूस्वामियों भुगतान हो सके ।
ये भी पढ़ें : साढ़े तीन किमी बनेगी एनएच रंगिनियां बायपास सड़क
इस दौरान समिति पंचायत के मुखिया ललन कुमार, जियालाल प्रसाद यादव, विनोद प्रसाद यादव, राजेंद्र यादव, महेश्वर यादव, अरुण प्रसाद यादव, अशर्फी मंडल, रविंद्र कुमार यादव, गरीब यादव, जवाहर यादव, अनिल कुमार यादव, कल्लू यादव, रघुनंदन प्रसाद यादव, बोध यादव, सुकरोति यादव आदि लोग मौजूद रहे ।