बाइक, तिपहिया व हल्का मोटर वाहन के ही इस्तेमाल की होगी अनुमति
  • वाहन इस्तेमाल के लिए निर्वाची पदाधिकारी से लेना होगा परमिट पास

डेस्क : बिहार नगर निगम चुनाव 2022 में नगर निकाय चुनाव में नामांकन के साथ ही चुनावी रंग चढ़ने लगा है। नामांकन के साथ प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क शुरू हो गया है। इस बार चुनाव की घोषणा के साथ ही दुसरे दिन से नामांकन की शुरुआत हो गई है। अभी नामांकन का दौर चल रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की संख्या तय कर दिया है। तीनों पद के प्रत्याशी के लिए अलग-अलग वाहन की संख्या निर्धारित की है। निश्चित संख्या से अधिक वाहन का उपयोग चुनाव प्रचार में करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

मेयर व डिप्टी मेयर प्रत्याशी के लिए : चुनाव प्रचार के दौरान मेयर 16 बाइक या एक तिपहिया वाहन या आठ हल्के मोटर वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं।डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी 16 बाइक या एक तिपहिया वाहन या आठ हल्के वाहन, वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी दो बाइक या एक हल्का मोटर वाहन या एक तिपहिया वाहन प्रचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। बोलोरो, स्कार्पियो या किसी प्रकार का लग्जरी वाहन का इस्तेमाल प्रचार कार्य में नहीं कर सकते हैं। वाहनों के इस्तेमाल से पूर्व निर्वाची पदाधिकारी से परमिट लेना आवश्यक होगा ।

रिक्शा की बढ़ेगी की मांग : लग्जरी वाहन के इस्तेमाल पर रोक एवं बाइक की निर्धारित संख्या में इस्तेमाल करने के फरमान के बाद चुनाव प्रचार में रिक्शा की मांग बढ़ जाएगी। कोई भी प्रत्याशी एक बाइक या एक तिपहिया वाहन के बदले दो रिक्शा एक हल्का मोटर वाहन के बदले चार रिक्शा का परमिट निर्वाची पदाधिकारी से ले सकते हैं। कम खर्च में रिक्शा से चुनावी प्रचार आसान होगा। ऐसे में ई-रिक्सा का डिमांड बढ़ जाएगा।

चैयरमेन व उपचैयरमेन कर रहे हैं लग्जरी वाहन का इस्तेमाल : इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने चार चक्का लग्जरी वाहन पर रोक लगा वैसे प्रत्याशियों के लिए मुश्किल खड़ा कर दिया है जो महंगी स्कार्पियो, बोलेरा से लेकर सफारी, नेक्सन सहित अन्य गाड़ियों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे प्रत्याशियों पर कैसे लगाम लगाते है।