जिलाधिकारी के द्वारा आगे कार्य संपादन के लिए प्रशासक किए जाएंगे नियुक्त
  • नगर आवास विभाग की कार्रवाई से समय से पहले चैयरमेन व वार्ड पार्षदों का कार्यकाल हुआ समाप्त

ब्रजेश भारती : सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद सहित सुबे के उत्क्रमित सभी नगर परिषद को नगर पालिका प्रशासन निदेशालय, नगर आवास एवं विकास विभाग ने तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसके भंग हो जाने के बाद सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभी वार्ड पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। विभागीय निर्देश के अनुसार अब जल्द ही यहां पर एडीएम स्तर के पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।

इसको लेकर नगर आवास एवं विकास विभाग के द्वारा डीएम को निर्देश दिया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 12 (8) के तहत उत्क्रमित नगर परिषद का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत करने के 6 माह तक होता है। सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत को नगर परिषद में उत्क्रमित करने के लिए इस वर्ष फरवरी में अधिसूचना जारी की गई थी। इस तरह अगस्त में 6 माह का समय पूरा हो गया था। 6 माह के अंदर किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाता है तो उसे भंग कर दिया जाता है। नगर पालिका की धारा 12 (9) के तहत नगर पंचायत को भंग करते हुए इसकी सभी शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार प्रशासक को दे दिया जाता है।

सरकार के सचिव रामसेवक प्रसाद के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार डीएम को जल्द ही प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। नगर आवास एवं विकास विभाग के इस आदेश के बाद नगर परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो जाएगी। यह कार्य राज्य के सभी उत्क्रमित नगर परिषद में किए जाएंगे। हालांकि सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में दो जोड़े गए पंचायत सिमरी व खम्हौती को जोड़ कर वार्ड का परिसीमन भी किया जाना अभी बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि नए परिसीमन में वार्ड की दशा व दिशा क्या रहती है।

नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर

समय से पहले चैयरमेन व पार्षद का पावर हुआ खत्म : सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत जो उत्क्रमित हो कर नगर परिषद बनाया गया था में वर्तमान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित 15 वार्ड पार्षद थे। समयानुसार नियमत: इन सभी का चुनाव कार्यकाल समय 2022 में पूरा हो रहा था। नगर परिषद भंग हो जाने के बाद ये सभी वार्ड पार्षद की शक्ति समय से पहले समाप्त हो गई है। अब इन सभी के पावर का इस्तेमाल डीएम द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के द्वारा की जाएगी।

नगर परिषद में दो नये पंचायत हुए थे शामिल : 9 जुलाई 2012 को सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के 24 पंचयात में से दो पंचायत बख्तियारपुर उत्तरी एवं दक्षिणी को मिलाकर एक नगर पंचायत बनाया गया था। जिसमे 15 वार्ड बनाया गया था। वही इस वर्ष 3 मार्च 21 को नगर विकास विभाग ने सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत में दो पंचायत सिमरी एवं खमहौती को जोड़कर नगर परिषद में अपग्रेड कर दिया।

निवर्तमान अध्यक्ष रौशन आरा(फाइल फोटो

हालांकि यह फैसला उस वक्त विवाद में आ गया जब नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में प्रखंड के सिमरी पंचायत को शामिल किया गया। इस फैसले के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर किया गया है। जिसमे सिमरी पंचायत को नगर परिषद में शामिल किये जाने को नियम के विरुद्ध बताया गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है फैसले का इंतजार है।