गृहमंत्री सहित वरीय अधिकारियों को प्रेषित आवेदन में सीओ पर लगा कई गंभीर आरोप

सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) ब्रजेश भारती : सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत स्थित कला भवन के समीप वाली सरकारी जमीन मामले में अपनी खरीदगी जमीन का दावा करने वाले बाजार निवासी संजय जायसवाल ने वरीय अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

दिए गए आवेदन में सीओ सिमरी बख्तियारपुर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय के पारित आदेश को नहीं मानते हुए भू माफियाओं से मिल जमीन से बेदखल करने की बात कही गई है।

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गृहमंत्री भारत सरकार सहित मुख्यमंत्री बिहार, कमीश्नर कोशी, न्यायालय एडीएम, डीएम, एसपी, एसडीओ को भेजे पत्र में आवेदक ने कहा कि अपर समाहर्ता सहरसा के न्यायालय ने अतिक्रमण अपील वाद संख्या 12/93-94 के आदेश 19 जुलाई 1996 के अनुपालन के संबंध में एक अक्टूबर 2019 को एक पत्र पवन जायसवाल व सीओ सिमरी बख्तियारपुर सहित अन्य को भेजा गया। पत्र के आलोक में 6 अक्टूबर को जमीन पर मिट्टी भराई का काम कर रहा था कि सीओ एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कार्य को रोक जमीन को सरकारी बताया गया।

विवादित स्थल

जब न्यायालय के आदेश की बात कही गई तो वे लोग नहीं माने और जबरन जमीन पर कार्य रोकवा दिया गया। उल्टे काम नहीं रोकने पर मुकदमा करने की बात कही गई। उन्होंने प्रेषित पत्र में अपील वाद में पारित आदेश की प्रति लगाते हुए कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बख्तियारपुर मौजा कि उक्त जमीन खाता संख्या 30, खेसरा संख्या 4279, रकवा 10 कट्टा रैयती है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त जमीन पर जो अतिक्रमण वाद चलाया गया था वह विधि सम्मत प्रतीक नहीं है।

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आवेदन में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि अंचलाधिकारी ने कुछ भू माफियाओं के साथ मिली भगत कर उसी खाता, खेसरा की जमीन पर नाजायज ढंग से दखल कब्जा दिला रखा है जबकि हमारे जमीन को सरकारी जमीन होने की बात कही जा रही है। उन्होंने पत्र में कहा कि सीओ न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हैं और भू माफियाओं के बहकावे में आकर हमें जमीन से बेदखल करना चाहते हैं।

कार्य रोकने के दौरान सीओ को कोर्ट आदेश दिखाते पवन जायसवाल

इस संबंध में सीओ सिमरी बख्तियारपुर से पुछे जाने पर बताया कि कि खाता संख्या 30 खेसरा 4279 पर पूर्व में अनुमंडल न्यायालय से अतिक्रमण वाद चलाया गया था और उन्होंने अपने निर्णय में उक्त जमीन को सरकारी मवेशी हाट की जमीन बताते हुए खाली करने का आदेश जारी किया था। जिसके आलोक में हमने उक्त जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाया है ।

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