ईओ ने धर्मशाला में अतिक्रमण कर रहे टेंट हाउस मालिक को जारी किया नोटिस
सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत हटिया गाछी स्थित काली मंदिर परिसर में अवैध रूप से अतिक्रमण किये गए टेंट हाउस संचालक को नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।
जानकारी मुताबिक नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि काली मंदिर परिसर एवं धर्मशाला में टेंट हाउस संचालक महेश मोदी द्वारा अवैध रूप से टेंट एवं अन्य सामग्री रख कर अतिक्रमण किया गया है। आपका यह कृत्य गैर कानूनी है। ईओ ने नोटिस में कहा है कि नोटिस प्राप्ति के तीन दिन के अंदर अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो टेंट हाउस संचालक पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सारा सामान भी नगर प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
इस संबंध में ईओ ने बताया कि अतिक्रमण की विकराल होती समस्या गंभीर चिता का विषय है। अतिक्रमण आमजनों के लिए असुविधा पैदा कर रहा है। इससे नप की सूरत भी खराब हो रही है। अतिक्रमण के कारण हो रही असुविधा के मद्देनजर हर स्तर से अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
● दिसंबर 2021 में ईओ ने किया था निरीक्षण : वर्ष 2021 के दिसंबर माह के बाइस तारीख को ईओ केशव गोयल ने हटिया गाछी पहुंच काली मंदिर परिसर का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने धर्मशाला में कब्जा जमाये टेंट हाउस के संचालक को धर्मशाला खाली करने के लिए कहा था। ईओ ने तब मंदिर परिसर में बन रही एक बिल्डिंग और धर्मशाला को अधिग्रहित करने की बात कही थी।
लेकिन उसके बाद नप प्रशासन कुम्भकर्णी निंद्रा में सो गई। जिसका हश्र यह हुआ कि टेंट हाउस संचालक ने धर्मशाला खाली नही किया। हालांकि एक साल बाद पुनः नप जागा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी नप कुछ कार्यवाई करती है या फिर एक वर्ष बीतने के इंतजार किया जाता है।