टैक्स कटाने के लिए नप कार्यालय में लगी भीड़, प्रत्याशियों को एनओसी है अनिवार्य
सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में चुनावी बिगुल के साथ नामांकन का दौर शुरू हो गया है। नामांकन दाखिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को देखते हुए प्रत्याशी होल्डिंग टैक्स कटाने के लिए नप कार्यालय पहुंच रहे हैं। टैक्स कटाने के लिए लोगों की भीड़ को देखते हुए नप प्रशासन ने रविवार को भी कार्यालय खोल होल्डिंग टैक्स कटाने का निर्णय लिया है। वहीं प्रत्याशी के लिए अनिवार्य कागजात अनापत्ति प्रमाणपत्र भी दी जाएगी।
टैक्स दरोगा हसनैन मोहसिन ने बताया कि होल्डिंग टैक्स पुराने नगर पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2014 से लगेगा जबकि उत्क्रमित नगर परिषद में शामिल दो पूर्व के पंचायत खम्हौती एवं सिमरी क्षेत्र वासियों को दो वर्ष का होल्डिंग टैक्स लगेगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सहित प्रस्तावक एवं समर्थकों को भी टैक्स का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त लेना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि तीन प्रकार के टैक्स दर निर्धारित किया गया है। जिसमें रकम का 9 प्रतिशत टैक्स लगेगा। प्रधान सड़क, मुख्य सड़क एवं अन्य सड़क में जो आवासीय, व्यवसाय एवं खाली जमीन है उसका रेट निर्धारित है। आवास की खाली जमीन एस्क्वायर मीटर में तो निर्मित भवन एस्क्वायर फीट में नापी होती है।
उन्होंने बताया कि प्रधान सड़क डाक बंगला चौराहा से स्टेशन चौक है जबकि मुख्य सड़क की श्रेणी में रानीबाग सहित विभिन्न सड़क है वहीं अन्य सड़क की श्रेणी में गली मुहल्ले की छोटी छोटी सड़कें आती है। टैक्स दरोगा ने बताया कि प्रधान सड़क में व्यवसाय भवन का 22 रूपए एस्क्वायर फीट की दर से तो आवासीय भवन में 7 रूपए एस्क्वायर फीट एवं खाली जमीन का 3 रूपए एस्क्वायर मीटर की दर से 9 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
वहीं मुख्य सड़क में व्यवसाय भवन का दर 14 रूपए एस्क्वायर फीट, आवासीय भवन का 5 रुपए एवं खाली जमीन का 2 रूपए का टैक्स दर है। जबकि अन्य सड़क में व्यवसाय भवन का 7 रुपए, आवासीय 2 रूपए एव खाली जमीन का 1 रूपए की दर से कुल रकम का 9 प्रतिशत टैक्स लगेगा। बिना होल्डिंग टैक्स कटाने किसी भी व्यक्ति को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।