15 जुलाई तक 59 चयनित पैक्स व 9 व्यापार मंडल के माध्यम से होगी खरीद
- चना व दाल की भी होगी खरीद, 51 सौ रुपए प्रति क्विंटल होगा मूल्य
सहरसा : गुरूवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार ने गेहूं खरीदारी को लेकर विकास भवन के सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। जिले में गेहूं अधिप्राप्ति 20 अप्रैल से आरंभ करने का निर्णय लिया गया जो 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। गेहूं की अधिप्राप्ति 59 चयनित पैक्स एवं नौ व्यापार मंडल के माध्यम से की जाएगी 24 सौ एमटी अधिप्राप्ति का लक्ष्य जिले को प्राप्त हुआ।
लेकिन किसानों के हित को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा गेहूं उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर उत्पादन का 30 फीसद गेहूं खरीदारी का लक्ष्य रखा गया। सरकार द्वारा प्रति क्विटल 1975 रुपये गेहूं क्रय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। जिलाधिकारी ने ससमय लक्ष्य के अनुरूप खरीदारी के लिए कार्ययोजना तैयार कर उसे क्रियान्वित कराते हुए खरीद करने एवं किसानों को ससमय भुगतान करने का निर्देश दिया।
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चना एवं दाल की खरीदारी के लिए जिले को 24 टन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि चना एवं दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 सौ रुपये प्रति क्विटल निर्धारित है। प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अपने- अपने क्षेत्र के किसान जो चना एवं दाल का उत्पादन करते हैं, उनसे संपर्क करते हुए इसकी जानकारी देने को कहा गया। इसके लिए किसान एसएफसी के ई-पोर्टल समृद्धि पर अपना निबंधन कराएंगे।
बैठक में सीएमआर (धान के बदले चावल) की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा मई 2021 तक शत प्रतिशत सीएमआर अधिग्रहण का सख्त निदेश दिया गया। सीएमआर के लिए गोदाम की कमी की जानकारी पर नए गोदाम चिह्नित करने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत पांच सौ से एक हजार एमटी के गोदामों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया।
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जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक एसएफसी को समन्वय कर गोदामों की उपलब्धता की जवाबदेही दी गई। कांप पश्चिमी पैक्स के एक हजार एमटी एवं नवहट्टा व्यापार मंडल के एक हजार एमटी के गोदाम को सीएमआर रखने हेतु अधिग्रहण करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि विगत धान खरीदारी में उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कई पैक्सों के गोदाम नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई।
चूंकि सभी पैक्स को गोदाम से आच्छादित किया जाना है इसलिए सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे कि किस पैक्स के पास अपना गोदाम नहीं है। निर्देश दिया गया कि पैक्स को गोदाम नहीं रहने की स्थिति में न्यूनतम 500 एमटी भंडारण के गोदाम निर्माण हेतु सरकारी जमीन को चिह्नित कर सभी प्रक्रियाओं को संपन्न कराएं। सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में लीज पर जमीन लेकर इस दिशा में कार्रवाई करने का कहा गया। उन्होंने कहा कि अगले धान अधिप्राप्ति से पूर्व सभी पैक्स गोदाम से आच्छादित हो जाएं।
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