सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) ब्रजेश भारती की रिपोर्ट :-
प्रखंड के रायपुरा पंचायत अन्तर्गत नव प्राथमिक विद्यालय रसुलाबाद के एचएम पर स्पष्टीकरण के बाद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने,वरीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं जांच में बाधा आदि की वजह से डीपीओ स्थापना ने पंचायत नियोजन ईकाई को तीन दिनों के अन्दर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में डीपीओ स्थापना ने एक पत्र पंचायत सचिव को प्रेरित कर कहा है कि 27 अक्टूबर 18 को एनपीएस रसूलाबाद का जांच किया गया। जांच में एचएम बबिता कुमारी के द्वारा छात्रो उपस्थिति पंजी एव शिक्षक उपस्थिति पंजी के अलावा विद्यालय से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया।
इस दौरान दिए गए निर्देश के आलोक में प्रधान शिक्षिका बबिता कुमारी के द्वारा 1 नंवम्बर 18 को आधा अधूरा कागजात उपलब्ध कराया गया। पुनः 10 नंवम्बर 18 को स्पस्टीकरण की मांग करते हुए शेष अभिलेख रोकड़ पंजी, विद्यालय शिक्षा समिति की कर्रवाई पंजी, समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
इसके वावजूद एक भी अभिलेख जमा नही किया। वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना करना, अनुशासनहीनता एव जांच कार्य मे बाधा पहुचाने आदि इनके ऊपर गंभीर आरोप है।
पंचायत सचिव एचएम बबिता कुमारी के विरुद्ध पंचायत शिक्षक नियोजन नियमावली 2006, 2008 एव 2012 के सुसंगत धारा में आवश्यक करते हुए उक्त कार्रवाई उन्हें भी अवगत कराने की बात कही है।
इस संबंध में जब रायपुरा पंचायत के पंचायत सचिव बालेश्वर यादव से पुछा गया तो पत्र प्राप्त हुआ है। जल्द नियोजन ईकाई की बैठक बुला। नियमावली के अनुसार एचएम पर कार्रवाई की जाएगी।
यहां बताते चलें कि रसुलाबाद निवासी जदयू नेता केशव चौधरी व अन्य ने एनपीएस रसुलाबाद में धांधली सहित अन्य आरोपों को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री के जनता दरबार में देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। जनता दरबार में उपसचिव सह नोडल पदाधिकारी शिक्षा विभाग बिहार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा को जांच का आदेश दिया था। इसी के आलोक में उपरोक्त सभी कार्रवाई की गई।