सत्तरकटैया अंचल के प्राथमिक विद्यालय बेला बहरौली का मामला, ग्रामीण में खुशी
सहरसा : जिले के सत्तरकटैया अंचल अंतर्गत ग्राम पंचायत बरहशेर के प्राथमिक विद्यालय बेला बगरौली के अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए ग्रामीणों द्वारा दाखिल किया गया जनहित याचिका में पटना हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए तीन माह के अंदर मामले की सुनवाई करते हुए मामले को हल करने का निर्देश डीएम सहरसा को दिया है। वहीं याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के अंदर अपना पक्ष डीएम के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया गया है।
गुरूवार 2 सितंबर को न्यायालय के आदेशानुसार याचिकाकर्ता सह बरहशेर पंचायत के पूर्व मुखिया कालीचरण साह, सेवानिवृत्त शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद साह, समाजसेवी अग्निदेव यादव, वैद्यनाथ महतो, पूर्व मुखिया चन्द्रशेखर ठाकुर, कृष्णदयाल यादव, भूतपूर्व सरपंच दिलीप महतो, पंचायत समिति सदस्य बरहशेर चुल्हाय पासवान सहित अन्य ने हस्ताक्षरित कागजात डीएम सहरसा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि बरहशेर पंचायत के बेला बगरौली लोअर प्राइमरी स्कूल को सबुरी साह द्वारा खाता संख्या 197 एवं 236, खेसरा सं. 567 एवं 569 के कुल रकवा 5 कट्ठा 5 धूर जमीन दान दिया था। जिस पर अवैध तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है और अपने पैसे व पहुंच के बल पर समाज के गरीब व कमजोर बच्चों को पढ़ने व खेलने से वंचित कर दिया।
इन लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने आपस में मिलकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास किया, परन्तु उस व्यक्ति ने असामाजिक तत्वों के बल पर समाज को ठेंगा दिखाते रहे एवं जमीन पर नाजायज अतिक्रमण बढ़ाते रहे। परन्तु उपरोक्त सामाजिक सहित समाज के अन्य व्यक्तियों ने अंचल, थाना व जिला स्तर पर प्रयास किया। मगर स्थानीय अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो थक हार कर पटना न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। अब जब न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया तो ग्रामीणों में खुशी व्याप्त है कि स्कूल की जमीन खाली होगा।