भारत में करेंसी से जुड़े नियम और बदलाव हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। हाल ही में आधार कार्ड की सख्ती के बाद, अब सोशल मीडिया और खबरों में यह बात तेजी से फैल रही है कि आरबीआई गवर्नर के साइन के बिना नोटों पर कार्रवाई होगी। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या सच में बिना गवर्नर के साइन वाले नोट अवैध हो जाएंगे या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है।
इस खबर ने आम लोगों में चिंता बढ़ा दी है कि कहीं उनके पास रखे पुराने नोट बेकार तो नहीं हो जाएंगे। आइए, इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं कि नोटों पर गवर्नर के साइन क्यों जरूरी हैं, किस नोट पर किसका साइन होता है, और क्या वाकई बिना साइन वाले नोट पर कोई कार्रवाई होने जा रही है।
RBI Governor Signs 2025
This Article Includes
बिंदु | जानकारी |
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कौन जारी करता है | ₹2 और उससे ऊपर के नोट – RBI; ₹1 का नोट – भारत सरकार |
किसका साइन होता है | ₹2 और ऊपर – RBI गवर्नर; ₹1 – वित्त सचिव |
साइन क्यों जरूरी | नोट को वैध मुद्रा घोषित करने के लिए |
साइन कब बदलते हैं | नए गवर्नर के कार्यभार संभालने पर |
पुराने नोट का क्या | पुराने साइन वाले नोट भी हमेशा लीगल टेंडर रहते हैं |
कौनसा कानून लागू | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 |
साइन के बिना नोट | RBI ऐसा कोई नोट जारी नहीं करता |
वचन पत्र क्या है | “मैं धारक को … रुपए अदा करने का वचन देता हूं” |
साइन क्यों जरूरी हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए हर नोट पर गवर्नर के साइन होते हैं। यह साइन इस बात की गारंटी है कि नोट की वैल्यू के बराबर रकम का भुगतान करने की जिम्मेदारी RBI की है। यह नियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत लागू है, जिसमें RBI को करेंसी जारी करने का अधिकार दिया गया है।
नोटों पर गवर्नर के साइन के साथ एक वचन पत्र भी लिखा होता है, जिसमें लिखा रहता है – “मैं धारक को … रुपए अदा करने का वचन देता हूं”। यह वचन और साइन नोट को वैध बनाते हैं, जिससे वह पूरे देश में लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा बन जाता है।
एक रुपए के नोट का क्या है मामला?
भारत में सिर्फ एक रुपए का नोट ऐसा है, जिस पर RBI गवर्नर के साइन नहीं होते। इस नोट को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोटों (₹2 और उससे ऊपर) पर RBI गवर्नर के साइन अनिवार्य होते हैं।
साइन वाले नोट कब आते हैं?
जब भी नया RBI गवर्नर नियुक्त होता है, तो उसकी नियुक्ति के बाद जारी होने वाले नए नोटों पर उसी के साइन होते हैं। हाल ही में संजय मल्होत्रा को RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, इसलिए अब नए छपने वाले ₹100, ₹200 और ₹20 के नोटों पर उनके साइन दिखेंगे।
यह सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है, जिससे नोटों पर वर्तमान गवर्नर की पहचान बनी रहे। पुराने नोट, जिन पर पिछले गवर्नर के साइन हैं, वो भी पूरी तरह वैध रहते हैं और उनका चलन कभी बंद नहीं होता।
क्या बिना गवर्नर साइन वाले नोट अवैध हैं?
- RBI के नियमों के मुताबिक, कोई भी बैंकनोट बिना गवर्नर के साइन के जारी नहीं किया जाता।
- अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है, जिस पर गवर्नर का साइन नहीं है (₹2 या उससे ऊपर), तो वह या तो नकली है या फिर गलती से छप गया है, जो बहुत ही दुर्लभ है।
- एक रुपए के नोट पर गवर्नर के साइन नहीं होते, वहां वित्त सचिव के साइन होते हैं, और वह भी वैध है।
- पुराने गवर्नर के साइन वाले नोट भी हमेशा लीगल टेंडर रहते हैं, जब तक कि सरकार या RBI खुद उन्हें बंद न करे।
साइन के अलावा क्या-क्या लिखा होता है?
- हर नोट पर गारंटी क्लॉज, वचन पत्र, गवर्नर का साइन, और RBI का चिन्ह होता है।
- नोट के नीचे लिखा रहता है – “केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत” (Guaranteed by the Central Government)।
- नोट पर छपने का साल और गवर्नर का नाम भी लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि नोट किस गवर्नर के कार्यकाल में जारी हुआ था।
साइन न होने पर क्या कार्रवाई होती है?
- RBI ऐसा कोई नोट जारी ही नहीं करता, जिस पर गवर्नर के साइन न हों।
- अगर गलती से कोई नोट छप जाता है, तो वह तुरंत सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है।
- आम लोगों के पास ऐसा नोट पहुंचना लगभग नामुमकिन है।
- अगर आपके पास ऐसा कोई नोट है, तो उसे बैंक में दिखाएं, बैंक उसकी जांच करेगा और जरूरत पड़ी तो बदल देगा।
नोटों पर साइन की अहमियत
- साइन नोट को वैध बनाता है।
- साइन के साथ वचन पत्र नोट की वैल्यू की गारंटी देता है।
- गवर्नर का साइन यह दर्शाता है कि नोट कब और किसके कार्यकाल में जारी हुआ।
निष्कर्ष
नोटों पर RBI गवर्नर के साइन होना जरूरी है, लेकिन पुराने साइन वाले नोट भी पूरी तरह वैध रहते हैं। बिना साइन वाले नोट सिर्फ एक रुपए के नोट होते हैं, जिन पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। RBI कभी भी बिना साइन के नोट जारी नहीं करता। इसलिए, अगर आपके पास पुराने नोट हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, वे पूरी तरह वैध हैं और उनका चलन जारी रहेगा।
Disclaimer:
यह खबर कि “बिना गवर्नर साइन वाले नोटों पर कार्रवाई होगी” पूरी तरह भ्रामक है। RBI ने ऐसा कोई नया नियम या सख्ती नहीं लागू की है। पुराने साइन वाले नोट हमेशा की तरह लीगल टेंडर हैं और उनका चलन कभी बंद नहीं होता जब तक RBI या सरकार खुद कोई नोटिफिकेशन जारी न करे। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से बचें और किसी भी खबर की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से ही करें।