गठित कमिटी की रिपोर्ट पर सहायक ड्रग नियंत्रण व ड्रग निरीक्षक हटाए गए
  • अधिक मुल्य में दवा बेचने वाले शिव शक्ति मेडिकल एजेंसी पर भी होगी कार्रवाई

सहरसा : कोरोना संक्रमण काल में रेमडेसिविर Ramdesvir दवा की कालाबाजारी को लेकर गठित कमिटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कार्रवाई करते हुए सहायक ड्रग नियंत्रक Assistant drug controller व ड्रग निरीक्षक को हटाने का निर्देश दिया है।

रेमडेसिविर Ramdesvir दवा की कालाबाजारी की शिकायत पर डीएम ने उप विकास आयुक्त Deputy Development Commissioner के नेतृत्व में दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया था।जांच दल द्वारा जांच रिपोर्ट प्रतिवेदित किया गया। जिसमें विक्रेता शिव शक्ति मेडिकल एजेंसी Shiv Shakti Medical Agency बनगांव Bangon रोड द्वारा कुछ मरीजों से निर्धारित मुल्य से ज्यादा राशि ली गयी। जांच दल द्वारा पूछताछ के क्रम में मरीज के परिजनों द्वारा जानकारी दी गई कि दवा की आपूर्ति supply बिना बिल का ही किया गया है। पूछताछ के क्रम में एजेंसी के व्यवस्थापक अरविंद कुमार डोकानिया ने बताया कि शुरू में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया उसका एमआरपी एवं विभाग द्वारा निर्धारित दर समान रहने के कारण भूलवश स्टाफ द्वारा एमआरपी MRP पर दवा आपूर्ति कर दी गई।

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जांच रिपोर्ट में कहा गया कि एजेंसी व्यवस्थापक Agency administrator द्वारा परिजनों को निर्धारित दर से अधिक राशि लेकर दवा उपलब्ध कराया गया एवं सिविल सर्जन Civil surgeon के खाते में जमा किए गए राशि का दर स्पष्ट नहीं करना इनके गलत नीयत को प्रदर्शित करता है। इसके लिए इनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही औषधि नियंत्रक महेश राम एवं औषधि निरीक्षक पंकज कुमार सुमन को रेमडेसिविर इंजेक्शन Remedicivir Injection की मरीज तक नियमानुसार आपूर्ति की निगरानी की जिम्मेदारी विभाग द्वारा दी गई थी। इन्हें आपूर्ति लिए जा रहे अधिक मुल्य का नियमित जांच एवं निगरानी करना चाहिए था जो इनके द्वारा नहीं किया गया।

डीएम कौशल कुमार

परिणाम स्वरूप मरीजों को सरकार द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा भुगतान करना पड़ा।साथ ही मरीजों को दवा के मूल्य का बिल पर्चा भी प्राप्त नहीं कराया गया।उनके इस लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना कार्य के लिए उनके विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। जिस आलोक में जिलाधिकारी DM ने सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षक से स्पष्टीकरण समर्पित करने को कहा है। साथ ही शिव शक्ति मेडिकल एजेंसी आपूर्तिकर्ता को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचे जाने को लेकर स्पष्टीकरण समर्पित करने को कहा है।

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उन्होंने कहा कि निर्धारित दर की सूचना विधिवत प्राप्त होने के बावजूद भी 40 वाइल दवा निर्धारित मूल्य 1568 के स्थान पर 3400 की दर से एवं दो वाइल दवा 1568 के स्थान पर 2450 रुपये की दर से मरीजों को दिया गया। कोरोना महामारी के काल में उनका यह कृत्य अपराधिक श्रेणी का है। वही शिव शक्ति मेडिकल एजेंसी से मिलीभगत कर औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षक ने निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों को बेचा गया है।

सांकेतिक चित्र

उन्होंने कहा कि इस कोरोना corona काल में इस आपराधिक एवं लापरवाह कृत्य के लिए उनके ऊपर क्यों नहीं अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार से की जाय। उन्होंने स्पष्टीकरण explanation स्वीकृति होने तक दोनों ड्रग अधिकारियों को विभागीय कार्य से अलग करने का निर्देश दिया।

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