आयोग ने मांगी है सूची, हारे व जीते दोनों प्रकार के अभ्यर्थी पर होगा नियम लागू

सहरसा : गत पंचायत चुनाव में जिन अभ्यर्थियों ने व्यय विवरणी प्रस्तुत नहीं किया था कि आयोग ने उनके लिए मुसीबत खड़ा कर दिया है। ऐसे कोई भी व्यक्ति या तो निर्वाचित हों या फिर पराजित, आगामी पंचायत चुनाव में अभ्यर्थी नहीं बन सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची तलब किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर ऐसे लोगों को निर्रहित घोषित किया जाएगा।

पंचायत चुनाव, सांकेतिक चित्र

भ्रष्ट आचरण के दोषसिद्ध व्यक्ति भी होंगे वंचित : निर्वाचन आयोग ने भ्रष्ट आचरण के दोष सिद्ध व्यक्ति को चुनाव से वंचित रखने का निर्णय लिया है, परंतु इसकी अवधि छह वर्षों से अधिक होने पर इनकी निरर्हता नहीं रह जाएगी। वहीं किसी सक्षम न्यायालय के विकृत चित्त का न्याय निर्णित अथवा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी भी अपराध के लिए छह महीना से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडभोग चुके लोगों को निर्वाचन से वंचित रखा जाएगा।

नाम निर्देशन में अभ्यर्थी को भी करना होगा घोषणा : आयोग ने जहां जिलाधिकारी के माध्यम से इस कोटि के अभ्यर्थियों की सूची तलब किया है, वहीं अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन के समय पूर्व में व्यय विवरणी संबंधी कोई शिकायत स्वयं पर नहीं रहने की घोषणा भी करना होगा। आयोग ने व्यय विवरणी प्रस्तुत नहीं करनेवाले अभ्यर्थियों की सूची अबतक प्रस्तुत नहीं करने वाले अधिकारी व कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई का भी निर्देश दिया है।

क्या कहते हैं अहमद अली अंसारी, जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, सहरसा : निर्वाचन व्यय विवरणी प्रस्तुत नहीं करनेवाले प्रत्याशियों की सूची सभी प्रखंडों से मांगी गई है जो शीघ्र ही आयोग को भेजी जाएगी। वहीं इस आदेश के बाद आगामी पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है। इनपुट : दैनिक जागरण।

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