सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक निम्नलिखित दुकानों ही खोलने दिया गया है आदेश

सहरसा : कोरोना वायरस से बचाव को लेकर देश में लॉकडाउन है। इस दौरान अधिकतर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद है। बुधवार को सरकार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा दुकान खोलने के आदेश जारी करने के आलोक में सहरसा डीएम कौशल कुमार जिले भर में कुछ दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है।

डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल गुडस, पंखा, कूलर, एयरकंडीशनर विक्रय, मरम्मत, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटाप, यूपीएस एवं बैट्री विक्रय एवं मरम्मत, ऑटोमोबाइल्स टायर एवं ट्यूव, साइकिल, स्कूटी मरम्मत, निर्माण संबंधित भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लाक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, लोहा, पेंट शटरिग सामग्री आदि कि दुकान खोल सकते हैं।

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इसी तरह स्पेयर पार्टस, प्रत्येक एक दिन बाद एक दिन खोल सकते हैं। गैराज एवं वर्कशाप प्रतिदिन खोले जा सकते हैं। प्रदूषण जांच केंद्र भी खोल सकते हैं। सभी आदेशित दुकानें सुबह दस से से शाम पांच बजे तक ही खुलेंगे। दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। दुकानों के काउंटर पर दुकानदार साबुन सैनिटाइजर अपने ग्राहकों को उपयोग हेतु निशुल्क उपलब्ध रखेंगे साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी।

प्रत्येक दुकानदार अपने स्तर से दुकान के काउंटर एवं उपयोग में आने वाली सामग्रियों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था रखेंगे। हालांकि शॉपिंग कंपलेक्स मार्केट कंपलेक्स एवं शॉपिंग मॉल में अवस्थित कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी ताकि एक ही परिसर में दुकानों के खुलने से भीड़ ना हो। साथ ही आदेश में कहा गया है कि दुकानदार ग्राहकों के इच्छानुसार टेलीफोन पर आर्डर लेने एवं होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके।

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