तत्कालीन क्रय केंद्र सहायक अविनाश झा को बख्तियारपुर पुलिस ने बनगांव से किया गिरफ्तार

खरीफ विपणन वर्ष 12-13 में दो राइस मिल पर दर्ज की गई थी धान/चावल गबन का मामला

सरकारी धान के बदले सीएमआर चालव नहीं जमा करने की दर्ज है प्राथमिकी

सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) ब्रजेश भारती : सहरसा जिले के सौरबाजार थाना क्षेत्र स्थित दो राइस मिलरो द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2012-2013 में सरकारी धान के बदले सीएमआर चावल नहीं जमा करने की दर्ज प्राथमिकी के एक अप्राथमिकी आरोपी तत्कालीन सौरबाजार क्रय केंद्र सहायक अविनाश कुमार झा को बख्तियारपुर पुलिस ने बनगांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है।

गबन के आरोपी बख्तियारपुर थानाध्यक्ष के साथ

बख्तियारपुर थानाध्यक्ष सह सहरसा में हुए चार धान गबन मामले के अनुसंधानकर्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दर्ज दोनों कांड के अप्राथमिकी आरोपी नवहट्टा थाना क्षेत्र के चन्द्रायण गांव निवासी इन्द्रकांत झा का पुत्र अविनाश कुमार झा जो उस समय तत्कालीन क्रय केंद्र सहायक सौरबाजार के पद पर कार्यरत था। वनगांव आया हुआ है।

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एसआई अरविंद मिश्रा व पुलिस बलों के साथ छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुछताछ उपरांत उसे विशेष कोर्ट दरभंगा में पेश किया जाएगा।

यहां बताते चलें कि सौरबाजार के बैजनाथपुर स्थित आरती राइस मिल प्रोपराइटर युवराज भगत के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 12-13 में सरकार भारतीय राज्य खाद्य निगम सहरसा से 30 हजार 277.78 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति का एकरारनामा कर धान का उठाव सरकारी क्रय केंद्र सौरबाजार से किया था।

इस धान के बदले सरकारी प्रावधान मुताबिक 67 प्रतिशत चावल यानि 20 हजार 286.11 क्विंटल चावल खाद्य निगम को जमा करना था। लेकिन मिलर द्वारा कुछ क्विंटल चावल जमा करने के बाद बाकी चावल के संबंध में बार बार पत्र देने के बावजूद चालव जमा नहीं किया गया।

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अंत में राज्य खाद्य निगम ने सरकार चावल दर 2165.56 प्रति क्विंटल की दर से 3 करोड़ 45 लाख 89 हजार 959 रुपए जमा करने का आदेश दिया गया। लेकिन आदेश के बावजूद रूपए जमा नहीं किया गया।

बख्तियारपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह

ठीक इसी प्रकार उपरोक्त प्रखंड के भगवानपुर स्थित ए-वन राइस मिल प्रोपराइटर सहिन्द्र कुमार यादव द्वारा एकरारनामा मुताबिक 17 हजार क्विंटल धान का उठाव किया गया इनको 11 हजार 390 क्विंटल चावल जमा करना था।

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लेकिन उसने भी कुछ क्विंटल चावल जमा कर बाकी बचे 9 हजार 768.80 क्विंटल चावल जमा नहीं किया। बाद में उनको भी खाद्य निगम ने निर्धारित सरकारी दर से 2 करोड़ 11लाख 54 हजार 923 रूपए जमा करने का आदेश दिया गया।

गबन का अप्राथमिकी आरोपी अविनाश कुमार झा

दोनों मिलरो द्वारा जब राशि जमा नहीं की गई तो राज्य खाद्य निगम के सहरसा प्रबंधक ने सौरबाजार थाना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया था। वर्तमान समय में यह मामला स्पेशल कोर्ट दरभंगा में चल रहा है। मिलरो द्वारा जमानत पर होने की बात सामने आ रही है।

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वहीं अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन क्रय केंद्र सहायक सौरबाजार को भी इस मामले में दोषी मानते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किया गया था। इसी आलोक में बख्तियारपुर पुलिस ने उपरोक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया ।

गिरफ्तार आरोपी अविनाश झा वर्तमान में सोनवर्षा राज प्रखंड के बरैठ पंचायत में कार्यपालत सहायक पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं। इनकी गिरफ्तारी बाद मिलरो सहित उस समय इस मामले में संलिप्त में हड़कंप मच गया है।