ऐसे पदाधिकारी से स्वच्छ चुनाव की संभावना नहीं : रितेश रंजन

सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) ब्रजेश भारती।

सहरसा जिले के सिमरी अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार का स्थानांतरण हेतु पूर्व जिप उपाध्यक्ष रितेश रंजन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार सरकार पटना को आवेदन देकर मांग की है।

वही दिए आवेदन में कहा कि वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार के ऊपर कई मामले में भ्रष्टाचार साबित हो चुका है और सहरसा जिले में यह विगत 4 वर्षों में दो वर्ष 2 माह जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं वर्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में दिनांक 31 मार्च 2019 को 1 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। चार वर्षों में 3 वर्ष 3 माह यह सहरसा जिला में रह चुके हैं। 
S.D.O अरविंद कुमार

यह धन का प्रयोग कर एवं राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर तत्व को छुपा कर किसी खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य यहां बने रहना चाहते है। इनके रहते आगामी लोकसभा चुनाव में निष्पक्षतापुर्ण चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। दिनांक दो जनवरी 2019 को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी सहरसा को पत्र भेजा गया जिसमें साफ-साफ आरोप लगाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी ने किसी खास पक्ष को लाभ पहुंचाने के नियत से कानून को ताक पर रख पैसे के लालच में जबरन कार्यपालक पदाधिकारी को अपने आवास पर बुलाकर पूर्व से बनाई गई जांच रिपोर्ट पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिया और  जिला पदाधिकारी सहरसा के पत्रांक- 22 दिनांक 3 जनवरी 2019 को अपर समाहर्ता सहरसा के नाम निर्गत पत्र इसमें साफ स्पष्ट है कि कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत से अनुमंडल पदाधिकारी ने जबरन हस्ताक्षर करवाकर पत्र संख्या 953 दिनांक 31 दिंसम्बर 2018 को जारी करवाया।

जिसे जिला पदाधिकारी ने अमान्य कर कानून व्यवस्था एवं नियम का दुरुपयोग से बचाया। वही अनुमंडल अधिवक्ता संघ ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर 20 सूत्री प्रस्ताव भेजा। जिसमें भ्रष्ट अनुमंडल पदाधिकारी के काले कारनामों की सच्चाई को उजागर किया। 

उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार सरकार पटना से पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि उपरोक्त तत्वों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लोकसभा चुनाव में निष्पक्षता को लेकर ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी का अभिलंब स्थानांतरण करने की मांग की है।